हरियाणा

Haryana News : ग्रुप डी के चयनित कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किये यह आदेश

सत्य ख़बर, चण्डीगढ़ ।
हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नवचयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइनिंग के आदेश दिए हैं। साथ में पांच साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। अगर पद रिक्त नहीं हुए तो जो अस्थायी कर्मचारी पहले आए हैं, पहले वे हटेंगे। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

इससे पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडल आयुक्तों के कार्यालय में कार्यरत थे। ग्रुप डी कर्मचारियों की ओर से विभाग आवंटन की लगातार मांग उठाई जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। ग्रुप-डी की ये भर्तियां 2023 में निकाली गई थी।

नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जहां मानव संसाधन विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। निदेशक मानव संसाधन विभाग हरियाणा द्वारा विभागवार एवं जिलावार सूची सभी विभागाध्यक्षों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है। यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिग नीति भाग- दो के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी वा एचकेआरएनएल के माध्यम से तैनात लेवल एक कर्मचारी वा अन्यथा किसी ऐसे अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है, जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त, 2019 से पहले शुरू में लगा था, तो ऐसे कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

Weather Update
Weather Update: देश भर में बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, इन राज्यों में तेज बारिश के साथ गिरेंगे ओले

ऐसे कर्मचारियों का मामला हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। एचकेआरएनएल के माध्यम से शुरू में लगे अनुबंधित कर्मचारी को पहले आओ पहले पाओ’ के सिद्धांत को लागू करके कार्यमुक्त किया जाएगा, अर्थात सबसे अधिक अवधि तक लगे अनुबंधित कर्मचारी को सबसे पहले कार्यमुक्त किया जाएगा।

सभी विभागों को वह भी सूचित किया जाता है कि सभी नव पदस्थापित ग्रुप डी कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने के समय दिनांक 10.12.2024 के समसंख्यक अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त ग्रुप हो कर्मचारियों की इन संबंधी जानकारी अपलोड करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विभाग स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाए , जो दैनिक आधार पर उक्त पोर्टल पर कॉमन कैडर ग्रुप – डी कर्मचारियों की समेकित जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड करे ।

हरियाणा के 27 हजार घरों में होगा अंधेरा! बिजली विभाग की होगी बड़ी कार्रवाई
Electricity bill : हरियाणा के 27 हजार घरों में होगा अंधेरा! बिजली विभाग की होगी बड़ी कार्रवाई

ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । कृपया इन निदेशों को सभी संबंध के ध्यान में लाया जाए ताकि, इनका सख्ती से पालन किया जा सके।

Back to top button